✅ Janmat Samachar.com© provides latest news from India and the world. Get latest headlines from Viral,Entertainment, Khaas khabar, Fact Check, Entertainment.

एनडीएमसी

एनडीएमसी द्वारा 31 दिसंबर, 2020 तक संपत्ति कर में 10% छूट की घोषणा

नई दिल्ली: नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने संपत्ति कर बिलों में उल्लिखित भुगतान पर 31 दिसंबर, 2020 तक 10% छूट की घोषणा की है । इसके बाद पालिका परिषद के संपत्ति कर बिलों पर 31 जनवरी तक 5% छूट ही लागू होगी।

पालिका परिषद ने पहले ही 05 नवंबर, 2020 को एक सार्वजनिक सूचना जारी करके परिषद क्षेत्र में संपत्ति करदाताओं पर कर-देयता का निर्धारण करने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए मूल्यांकन सूची को पहले ही प्रमाणित कर दिया है ।

इस के परिणामस्वरूप संपत्ति कर बिल सभी संपत्ति मालिकों को भेजे जा रहे हैं और उम्मीद है कि ये 20 नवंबर, 2020 तक सभी संपत्ति करदाताओं को प्राप्त हो जाएंगे।

यदि फिर भी किसी करदाता को इस महीने के अंत तक बिल प्राप्त नहीं होता है तो डुप्लिकेट बिल पालिका परिषद के मुख्यालय – पालिका केंद्र में लेखा अधिकारी (संपत्ति कर विभाग ) के कार्यालय से सुबह 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे के बीच व्यक्तिगत आकर या vinaybehl2640@gmail.com पर ईमेल पर अनुरोध भेजकर प्राप्त किये जा सकते है।

पालिका परिषद की ओर से संपत्ति करदाताओं को यह भी सूचित किया गया है कि कुछ संपत्ति करदाताओं / मूल्यांकनकर्ता, जिन्होंने बायलॉस (उप-कानून ), 2009 (यूनिट एरिया मेथड) को दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी है और उनका संपति कर मूल्यांकन 01 अप्रैल, 2010 से भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार  उनके प्रभावी मूल्य को फिर से निर्धारित किया जाना आवश्यक था , ऐसे अधिकांश मामलों में आवश्यक कार्यवाही प्रक्रियाओं को पूरा किया जा चुका है।

हालाँकि ऐसे आकलनकर्ताओं से वांछित जानकारी न मिलने के कारण मूल्यांकन के लिए अभी भी कुछ मामले लंबित हैं और ऐसी संभावनाएँ हो सकती हैं कि बिलों को कंप्यूटर द्वारा जनरेट किए जाने वाले मूल्य के आधार पर इस तरह के आकलनकर्ताओं को पूर्व में उपलब्ध मूल्य के आधार पर बिल भेज दिया जाए।

इस प्रकार के मामलों में मूल्यांकनकर्ताओं से अनुरोध किया जाता है कि वे बिल में बताए गए स्वीकार्य मूल्य को नजरअंदाज करें और वास्तविक किराए के आधार पर अपने स्वयं के मूल्यांकन के अनुसार संपत्ति कर का भुगतान करें, यदि संपत्ति किराए पर या पुराने निर्धारित आकलन के आधार पर , नए मूल्यांकन को अंतिम रूप दिया गया है तो इन मामलों के संबंध में मूल्यांकन प्रक्रिया नई दिल्ली नगरपालिका परिषद  अधिनियम की धारा 63 (1) के प्रावधानों के तहत पूरी हो जाने के बाद बकाया राशि को तय किया जाएगा।

पालिका परिषद कोविड –19 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए संपत्ति कर के भुगतान के लिए वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए दिसंबर, 2020 के दौरान अपनी कॉलोनियों में आवासीय कल्याण संघों (आरडब्ल्यूए) के परामर्श से संपत्ति कर शिविरों का आयोजन भी करेगी ।

About Author