मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी.एस. कुलकर्णी की खंडपीठ ने सीबीआई को देशमुख के खिलाफ सिंह के आरोपों पर 15 दिनों के भीतर ‘प्रारंभिक जांच’ करने का निर्देश दिया है।
उच्च न्यायालय के फैसले के बाद, पवार द्वारा एक उच्च-स्तरीय एनसीपी बैठक बुलाई गई थी जिसमें उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और अन्य वरिष्ठ नेता भी चर्चा में मौजूद थे। विपक्षी भाजपा भी देशमुख के इस्तीफे की मांग कर रही थी।
–आईएएनएस

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