नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को केरल उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करते हुए हादिया और शाफिन जहां के विवाह को बहाल कर दिया। इससे पहले केरल उच्च न्यायालय ने दंपति के विवाह को आमन्य करार दिया था। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक संक्षिप्त आदेश में कहा कि एनआईए इस मामले में आपराधिक पहलुओं की जांच जारी रख सकती है।
–आईएएनएस

और भी हैं
कोलकाता पुलिस ने भांगड़ कॉलेज में हुई झड़पों के सिलसिले में चार लोगों को किया गिरफ्तार
सीएम मोहन यादव की राज्यपाल से भेंट, सरकार की नीतियों और योजनाओं की दी जानकारी
पहली पुण्यतिथि पर याद किए गए शिबू सोरेन, सीएम हेमंत ने पैतृक गांव में किया 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण